गरीब OBC परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मिलेंगे 20,000 रुपये, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
यूपी शादी अनुदान योजना:
गौतमबुद्धनगर (26 अगस्त, 2026): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘शादी अनुदान योजना’ के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पात्र आवेदक विवाह की निर्धारित तिथि से 90 दिन पहले अथवा शादी के 90 दिन बाद तक आधिकारिक पोर्टल [http://shadianudan.upsdc.gov.in] पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
पात्रता, आय सीमा और आवश्यक शर्तें जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग छोड़कर) से होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: शादी की तारीख पर वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पारिवारिक आय: ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पेंशनधारकों को छूट: वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांगता पेंशन प्राप्तकर्ताओं को आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी, वे आवेदन में केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर सकते हैं।
- बैंक खाता: आवेदक का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए; जिला सहकारी बैंक के खाते पीएफएमएस (PFMS) पोर्टल पर मान्य नहीं किए जाएंगे।
जरूरी दस्तावेज और संपर्क विवरण गरीब OBC परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मिलेंगे 20,000 रुपये, आवेदन के दौरान आवेदक का फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड और पुत्री का आयु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन (कमरा संख्या-111), सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

